साउथ इण्डिया रेलवे कम्पनी बनाम रामकृष्ण:- के वाद में एक रेलवे गार्ड ने, जो प्रतिवादी, साउथ इण्डियन रेलवे कम्पनी का एक कर्मचारी था, रेल के एक डिब्बे में टिकट की जाँच करने के लिये प्रवेश किया। और वादी को टिकट दिखलाने के लिये बुला रहा था, तब उसने अन्य यात्रियों की उपस्थिति में उससे यह भी कहा, मुझे सन्देह है कि तुम एक गलत टिकट के साथ यात्रा कर रहे हो। वादी ने अपना टिकट प्रस्तुत कर दिया, जो एक सही टिकट था। वादी ने इसके बाद रेलवे कम्पनी के प्रतिकूल यह तर्क लगाते हुये दावा कर दिया कि रेलवे गार्ड ने अन्य यात्रियों के समक्ष उसके विपरीत जिन शब्दों का उच्चारण किया था, उससे उसकी मानहानि हुई है। यह धारित किया गया कि रेलवे गार्ड ने जिन शब्दों का उच्चारण किया था. वे सद्भावना (Bonafide) पर आधारित थे। मामले की परिस्थितियों के अन्तर्गत बादी की मानहानि नहीं हुई है, और रेलवे कम्पनी को उसके लिये उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।

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