Carlil V. Carbolic Smoke Ball Company कार्लिल वी. कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी

“यह आवश्यक नहीं कि प्रस्तावना किसी निश्चित व्यक्ति को की जाये परंतु कोई संविदा तब तक उत्पन्न नहीं होती जब तक कोई निश्चित व्यक्ति उसका प्रतिग्रहण न करें” Carlil V. Carbolic Smoke Ball Company:-इस वाद में प्रतिवादी कंपनी ने विज्ञापन दिया कि जो व्यक्ति उनकी दवा बताई गई विधि के अनुसार प्रयोग करने के बावजूद […]

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Hindu Minority And Guradianship Act 1956 Section 1-13? हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम

An Act to amend and codify certain parts of the law relating to minority and guardianship among Hindus. Be, it enacted by Parliament in the Seventh Year of the Republic of India as follows:- 1. Short title and extent-(1) This Act, may be called the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956. (2) It extends to

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What are the kinds of guardians recognised by the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 [What are the kinds of guardians recognised by the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956? What are the powers of a natural guardian to alienate his minor’s immovable property ? हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956

:-हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 में ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि अवयस्क हैं अर्थात् जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, के शरीर एवं सम्पति की देखरेख के लिए ‘संरक्षक‘ (guardians) की व्यवस्था की गई है। अधिनियम में चार प्रकार के संरक्षक बताये गये हैं- 1. नैसर्गिक संरक्षक (Natural guardian); 2.

What are the kinds of guardians recognised by the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 [What are the kinds of guardians recognised by the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956? What are the powers of a natural guardian to alienate his minor’s immovable property ? हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 Read More »

Difference between private law and public law.सार्वजनिक कानून के निजी कानून में अंतर।

निजी कानून :-निजी कानून की परिभाषा कानून का वह क्षेत्र है जो व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। निजी कानून हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे जीवन के कई अलग-अलग पहलुओं को नियंत्रित करता है। :-इसे नागरिक कानून के रूप में भी जाना जाता है, जिसे कानून की उस

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भारतीय संविधान का इतिहास क्या है? History of Indian constitution,

:-भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में विभिन्न परतें हैं: रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1813 का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1858 भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 भारत परिषद् अधिनियम 1892 मॉर्ले-मिंटो सुधार 1909 मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय

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सुन्नी सम्प्रदाय और शिया सम्प्रदाय में अन्तर क्या है?What is the difference between Sunni sect and Shia sect ,

सुन्नी सम्प्रदाय :-सुन्नी संप्रदाय मुक्ता विवाह में विश्वास नहीं करता है यह इसे वेश्यावृत्ति मानता है। :-सुन्नी संप्रदाय में विधि मान्य विवाह के लिए विवाह के समय दो पुरुष या एक पुरुष एवं दो स्त्री साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है। :-सुन्नी संप्रदाय में मैहर की न्यूनतम राशि 10 दिरहम निश्चित है और अधिकतम राशि निर्धारित

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टाॅली बनाम जे० एस० फ्राई एण्ड सन्स लिमिटेड(1931)A.C.333.

टाॅली बनाम जे० एस० फ्राई एण्ड सन्स लिमिटेड के बाद में वादी गॉल्फ का एक प्रसिद्ध अव्यवसायी चैम्पियन था। उसने प्रतिवादी पर अपमान लेख के लिये वाद दाखिल किया जो कि प्रतिवादी की चाकलेट के एक विज्ञापन में सन्निहित था। विज्ञापन के मध्य में मिस्टर टॉली का एक व्यंग्य चित्र (कार्टून) बनाया गया था, जिसमें

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कैपिटल एण्ड काउन्टीज बैंक बनाम हेन्टी एण्ड सन्स (1882) 7A.C.741.

कैपिटल एण्ड काउन्टीज बैंक बनाम हेन्टी एण्ड सन्स:– के बाद में प्रतिवादी हेन्टी एण्ड सन्स तथा बादी की बैंक के एक शाखा प्रबन्धक के बीच झगड़ा हो गया। प्रतिवादी ने, जो कैपिटल एण्ड काउन्टीज बैंक की विभिन्न शाखाओं पर लिखे गये चेकों को प्रायः किया करते थे, अपने अनेकों ग्राहों को इस आशय का एक

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डी० पी० चौधरी बनाम मंजूलता A.I.R(1997) Raj.170

डी० पी० चौधरी बनाम मंजूलता :- में जोधपुर के एक दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 18-12-77 को एक समाचार छपा कि वादी मंजूलता पूर्व रात्रि को 11 बजे घर से कालेज पढ़ने के बहाने घर से गई और कमलेश नामक एक नवयुवक के साथ भाग गई। मंजुलता एक अच्छे पढ़े-लिखे परिवार से सम्बन्धित थी और

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साउथ इण्डिया रेलवे कम्पनी बनाम रामकृष्ण I.L.R(1890) 13 मद्रास 34.

साउथ इण्डिया रेलवे कम्पनी बनाम रामकृष्ण:- के वाद में एक रेलवे गार्ड ने, जो प्रतिवादी, साउथ इण्डियन रेलवे कम्पनी का एक कर्मचारी था, रेल के एक डिब्बे में टिकट की जाँच करने के लिये प्रवेश किया। और वादी को टिकट दिखलाने के लिये बुला रहा था, तब उसने अन्य यात्रियों की उपस्थिति में उससे यह

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